
▶️ बेरोजगार युवाओं को सरकारी महकमों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार।
▶️ आरोपी द्वारा पति एवं पत्नी से लगभग ₹10,00,000/- (दस लाख रुपये) लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी करना पाया गया।
▶️ गिरफ्तार आरोपी के पास से एक मोबाइल, परीक्षा प्रवेश पत्र, फर्जी नियुक्ति आदेश एवं अन्य दस्तावेज बरामद।
▶️ गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड उपरांत जेल दाखिल।
कवर्धा =दिनांक 6 जनवरी 2025 को प्रार्थी गोपेश्वर साहू, ग्राम गगरिया, खम्हिरया, थाना साहसपुर लोहरा, जिला कबीरधाम द्वारा थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी असलम खान पिता युसुफ खान, उम्र 39 वर्ष, निवासी ममता नगर, राजनांदगांव ने प्रार्थी एवं उसकी पत्नी को पटवारी पद पर शासकीय नौकरी लगवाने के नाम पर ₹10,00,000/- लेकर फर्जी नियुक्ति आदेश दिया और धोखाधड़ी की।
*रिपोर्ट पर थाना साहसपुर लोहरा में अपराध क्रमांक* 05/2025, धारा 420 भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध धारा 467, 468, 471 भा.दं.वि. की धाराएं जोड़ी गईं। मामला गंभीर होने से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई।
जिसमें आरोपी को राजनांदगांव से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी ने अपने मेमोरेंडम कथन में घटना दिनांक को प्रार्थी एवं उसकी पत्नी से नौकरी लगाने के नाम पर ₹10,00,000/- ठगी करना स्वीकार किया तथा अपने कब्जे से एक मोबाइल, परीक्षा प्रवेश पत्र, फर्जी नियुक्ति आदेश एवं अन्य दस्तावेज पेश किया, जिसे विधिवत जप्त किया गया।
आरोपी असलम खान पिता युसुफ खान, उम्र 35 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 17, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के विरुद्ध जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। बाद रिमांड तैयार कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड प्राप्त कर आरोपी को जेल दाखिल किया गया।
इस कार्रवाई में ASI बलदाऊ भट्ट, ASI उमा उपाध्याय, प्रधान आरक्षक लक्ष्मी नारायण अनंत, एवं चालक आरक्षक बिनेश पोटे का विशेष योगदान रहा।